Palanhar Yojana: पालनहार योजना में सरकार देगी 18 वर्ष तक के बच्चों को हर महीने 1500 रुपये, यहां से करे आवेदन

राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा चलाई जा रही Palanhar Yojana एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है। जिसका मुख्य उद्देश्य समाज के अनाथ अनाश्रित और गरीब बच्चों को सहारा प्रदान करना है।

पालनहार योजना के अंतर्गत पांच वर्ष की आयु के बच्चों को 750 रुपए प्रतिमाह और स्कूल में प्रवेश के बाद 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों को ₹1500 प्रति माह की सहायता राशि दी जाती है। इस योजना का संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जाता है। पालनहार योजना के अंतर्गत आपको आवेदन करना होगा आवेदन ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से हो सकता है जिसकी पूरी प्रक्रिया नीचे बताई गई है।

पालनहार योजना की सत्यापन प्रक्रिया

इस योजना का लाभ निरंतर प्राप्त करने के लिए आपको वार्षिक सत्यापन करवाना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित यह योजना है। इसके लिए विभाग में सत्र 2023–24 के लिए वार्षिक सत्यापन शुरू किया था। जिसकी अंतिम तिथि 30 अप्रैल थी लेकिन सभी सत्यापन पूरे नहीं होने के कारण है फिर से सत्यापन की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है जिसकी अंतिम तिथि 31 मई 2024 तक है तो अब जितने भी पालनहार परिवार बच गए हैं उन्हें अपना वार्षिक सत्यापन पूरा करवा लेना चाहिए।

अगर आपके आसपास या आपका कोई जिसको पालनहार योजना इसकी आवश्यकता है तो उसको योजना के बारे में जरूर बताएं और आप भी उसका इसमें सहयोग करें।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनाथ और गरीब बच्चों को समाज में अन्य बच्चों के साथ आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है उन्हें पारिवारिक माहौल में पालने पहुंचने की सुविधा प्रदान की जाती है इसके लिए सरकार द्वारा बच्चों की निकटतम रिश्तेदारी या कोई पहचान के व्यक्ति को उनका पालनहार बनाया जाता है जो की उनका पालन पोषण कर सकें।

पालनहार योजना का लाभ

इस योजना के अंतर्गत 5 वर्ष की आयु सीमा वाली बच्चों को 750 रुपए की राशि प्रति माह दी जाती है। 18 वर्ष तक की या स्कूल में प्रवेश करने के बाद बच्चों को ₹1500 प्रतिमाह राशि की जाती है। इसके अलावा भी बच्चों के लिए वस्त्र जूते स्वेटर और अन्य आवश्यक कार्य के लिए उन्हें प्रति वर्ष 2000 रुपए की दर से अनुदान भी दिया जाता है।

पालनहार योजना की पात्रता

पालनहार योजना में पात्र होने के लिए पालनहार परिवार की वार्षिक आय 120000 रुपए से कम होनी चाहिए।

इस योजना के लिए अनाथ बच्चे, न्यायिक प्रक्रिया से मृत्यु दंड या आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता की संतान।

नाता जाने वाली माता की अधिकतम तीन संताने

पुनर्विवाहित विधवा माता की संताने।

एड्स पीड़ित माता-पिता की संताने कुष्ठ रोग से पीड़ित माता-पिता की संताने।

विकलांग माता-पिता की संतान, तलाकशुदा परित्यक्ता महिला की संतान।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

पालनहार योजना के लिए आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकती हूं इसके लिए आपको सबसे पहले पालनहार योजना की ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा, वहां से इसका आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा, उसमें मांगी गई सभी जानकारी और दस्तावेज की साथ ऊसे पूरा करना होगा और उसके बाद अपने शहर के जिलाधिकारी या ग्रामीण क्षेत्र के विकास अधिकारी के पास आवेदन फार्म को जमा करवाना होगा।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको अपने नजदीकी मित्र पर जाना होगा और उन्हें पालनहार योजना में आवेदन करने के लिए कहना होगा। ध्यान रहे सारे आवश्यक दस्तावेजों को साथ लेकर जाएं, आवेदन करने के बाद आपके द्वारा दी गई जानकारी और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा जानकारी सही पाए जाने पर योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।

पालनहार योजना के लिए आवेदन: Click Here

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